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उच्चतम न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनुपस्थिति पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
यह प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कानून के प्रावधानों के संदर्भ में आया है, जिसने चयन समिति की संरचना को बदल दिया है।
वर्तमान चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं, जबकि इसमें मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित नहीं किया गया है।