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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 'विशेष जांच' (SIR) से संबंधित मामलों में जारी नोटिसों की यांत्रिक प्रकृति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
न्यायालय ने इन नोटिसों में "तार्किक विसंगति" को चिह्नित करते हुए संबंधित प्राधिकरणों से स्पष्टीकरण की मांग की है।
यह अवलोकन उन सभी नोटिसों की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाता है जो बिना उचित विचार-विमर्श के जारी किए गए थे।