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उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका को सरकार की "पिछलग्गू" कहे जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की।
यह टिप्पणी कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना के संदर्भ में आई है, जिसमें सरकार की भूमिका पर सवाल उठे थे।
अदालत ने न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों में कॉलेजियम की संप्रभुता पर बल दिया।