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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से नाबालिगों के सोशल मीडिया खातों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके डिजिटल अधिकारों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, वर्तमान में ऐसे नियमों के अभाव पर चिंता व्यक्त की।