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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके सभी 'SIR' (Senior Information Officer) संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है।
यह महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट में आयोग के कामकाज की पारदर्शिता और स्वायत्तता से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई।