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1 नवंबर, 2023 से दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
BS-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के गैर-दिल्ली पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश भी राष्ट्रीय राजधानी में वर्जित होगा।
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III के तहत लागू किया गया है।